परिचय
- इस नैतिक संहिता ("संहिता") को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (कंपनी) के बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की आचरण संहिता कहा जाएगा।
- "संहिता" का उद्देश्य व्यापार प्रथाओं को प्रक्षेपित करना और बोर्ड के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के व्यवहार के सिद्धांतों को निरूपित करना है ताकि कॉर्पोरेट प्रशासन पर कंपनी के दर्शन के अनुरूप अच्छे शासन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता पक्की की जा सके।
- स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुपालनार्थ विशेष रूप से "संहिता" बनाई गई है। तथापि कार्यकारी निदेशक एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन मैनेजमेंट स्टाफ आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम, 1976 (सीडीएम नियम) ही लागू होगा जो कंपनी के सभी कर्मचारियों के आचरण को प्रशासित करता है।
- "संहिता" जनवरी की पहली तारीख 2006 से प्रभावी मानी जाएगी।
परिभाषाएं और व्याख्याएं
इस संहिता में निम्नलिखित शब्दों का अर्थ निम्नानुसार होगा जब तक कि यह उसके अर्थ या संदर्भ के विरूद्ध न हो:
- 'बोर्ड के सदस्यों' से तात्पर्य होगा कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य
- 'पूर्णकालिक निदेशक' से तात्पर्य होगा बोर्ड के वे सदस्य जो कंपनी के पूर्ण नियोजन में हैं। इसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भी शामिल हैं।
- 'अंशकालिक निदेशक' से तात्पर्य होगा बोर्ड के वे सदस्य जो पूर्णकालिक निदेशक नहीं हैं और इसमें कंपनी के अंशकालिक (सरकारी) निदेशक एवं अंशकालिक (गैर सरकारी) निदेशक शामिल हैं।
- 'संबंधी' से तात्पर्य होगा वह 'संबंधी' जो कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2(41) और धारा 6 के साथ सहपठित अनुसूची आई ए में परिभाषित है।
- 'वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक' का अर्थ होगा कंपनी के मैनेजमेंट काउंसिल के सदस्य (पूर्णकालिक निदेशकों को छोड़कर) इस संहिता में पुरूषों से संबंधी शब्दों के प्रयोग में स्त्रियों के अर्थ का भी समावेश माना जाएगा और एकवचन के प्रयोग में बहुवचन के अर्थ का तथा इसके उलटे क्रम के अर्थ का भी समावेश होगा।
प्रयोज्यता
यह संहिता निम्नलिखित लोगों पर लागू होगी:
- पूर्णकालिक निदेशक
- अंशकालिक निदेशक
- वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक
मुख्य आवश्यकताएं
वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों एवं बोर्ड के सदस्य कंपनी का हित सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रदान किए गए प्राधिकारों के अंतर्गत काम करेंगे और वे
- अत्यंत सावधानीपूर्वक, कुशलतापूर्वक, सचेत होकर एवं एकनिष्ठ से काम करेंगे।
- परम श्रद्धा से काम करेंगे और अपने स्वतंत्र फैसले से बिना कोई समझौता किए अपनी व्यावसायिक बाध्यताओं को पूरा करेंगे।
- किसी भी ऐसी विषय-वस्तु पर निर्णय नहीं लेंगे जिसमें व्यक्तिगत हित का मुद्दा दिखाई दे या उनकी राय में जिसमें मुद्दा उभरने की संभावना हो।
- किसी भी ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता या सेवा प्रदाता के साथ लेन-देन टालेंगे, यदि वह व्यावसायिक, निष्पक्ष और प्रतियोगी आधार पर व्यापार करने की क्षमता के साथ समझौता करे अथवा कंपनी की तरफ से लिए जानेवाले निर्णय को प्रभावित करे।
- कॉर्पोरेट परिसंपत्ति, सूचना या हैसियत के कारण मिले अवसरों का अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक कि निदेशक मंडल को लिखित रूप में अवसर का खुलासा न किया जाए और बोर्ड ऐसे अवसर अस्वीकार न करे।
अनुपालन
बोर्ड सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक सभी उपयोज्य कानूनों,नियमों एवं विनियमों का अनुपालन करेंगे।
सूचना की गोपनीयता
कम्पनी के व्यवसाय, उसके ग्राहकों, सप्लायरों आदि के बारे में कोई भी जानकारी और जिस तक बोर्ड सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक की पहुँच है, या उनके पास है, गोपनीय मानी जाए और गुप्त रखी जाए। बोर्ड का कोई भी सदस्य अथवा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रेस अथवा किसी भी अन्य पब्लिक मीडिया को कोई भी जानकारी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से प्रदान नहीं करेगा, सिवाए नियमित निगमित कार्यों के निष्पादन में आवश्यकता पड़ने पर । तथापि, बोर्ड सदस्य या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ऐसी जानकारी प्रकट कर सकते हैं, जो
- प्रकटन के समय पब्लिक डोमेन का हिस्सा है।
- बोर्ड के किसी निर्णय पर प्रकट होने के लिए प्राधिकृत या आवश्यक।
- उपयोग्य कानूनो,नियमों,विनियमों के अनुरूप प्रकट करना आवश्यक था।
आस्तियों की सुरक्षा
बोर्ड के सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक कम्पनियों को आस्तियों की सुरक्षा करेंगे जिनमें भौतिक आस्तियाँ, जानकारी तथा बौद्धिक अधिकार शामिल है, और उसे व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे।
'कोड' का प्रवर्तन
प्रत्येक बोर्ड सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस कोड के सम्पूर्ण अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे।
कोड का संशोधन
इस कम्पनी के बोर्ड द्वारा इस कोड के प्रावधान समय-समय पर संशोधित/परिवर्तित किए जा सकते है और बोर्ड द्वारा निर्धारित तिथि से ऐसे सभी संशोधन/परिवर्तन प्रभावी होंगे। बोर्ड द्वारा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अथवा किसी अन्य निदेशक को जैसा बोर्ड उचित समझ, संशोधन करने का अधिकार सौंपा जा सकता है।
वेबसाईट पर कोड डालना
सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 के अनुसरण में यह कोड और तत्पश्चात होनेवाले संशोधन कम्पनी के वेबसाईट पर डाले जाएं।
वार्षिक अनुपालन रिपोर्टिंग
सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 की शर्तों के अनुसार, बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रत्येक सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्ति के 30 दिनों के भीतर इस कोड के परिशिष्ट 1 के रूप में संलग्न प्रोफार्मा में कोड के अनुपालन की पुष्टि करेंगे। वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट कम्पनी सचिव को अग्रेषित की जायेगी।
इस कोड के गैर अनुपालन के परिणाम
- अंशकालिक निदेशकों द्वारा इस कोड को उल्लंघन करने पर, निदेशक मण्डल द्वारा आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई करने का विचार किया जाएगा।
- पूर्ण-कालिक निदेशकों तथा वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक द्वारा इस कोड का उल्लंघन करने पर, कम्पनी के सीडीए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कोड की सूचना-प्राप्ति
बोर्ड के सभी सदस्य एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक इस कोड के परिशिष्ट -II में दिए गए फॉर्म में इस कोड की प्राप्ति सूचना कम्पनी सचिव को अग्रेषित करेंगे।